एडीएम ने फूड सेफ्टी एक्ट के उल्लंधन पर तामिल किया जुर्माना’ 15 दिन में जुर्माना राशि जमा करने के दिये निर्देश’
अपर जिलाधिकारी गढ़वाल ईला गिरि ने चिकन मटन एवं मछली विक्रेता द्वारा स्लाटर हाउस उल्लंधन करने एवं असुरक्षित तरीके से खाद्य पदार्थ (मिल्क केक) का विक्रय करने के संबंध में फूड सेफ्टी विभाग द्वारा किये गये चालान और दर्ज किये गये वाद के संबंध में संबधिंत लोगों को नोटिस निर्गत करने, जुर्माने की निर्धारित राशि जमा करने तथा इस संबंध में अग्रिम दिशा-निर्देश जारी किये है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्रीनगर और पौड़ी द्वारा दो लोगो के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत सुसंगत धाराओं में चालान और वाद की कार्यवाही की गयी थी। वही निर्देशित किया कि प्रतिष्ठान का खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत तत्काल पंजीकृत करना सुनिश्चित करें और चालान की धनराशि 15 दिवस के भीतर जमा करें अन्यथा भू-राजस्व के नियमानुसार चालान की धनराशि वसूल की जायेगी।
सिद्धांत उनियाल
संपादक