जिले के मुख्य शिक्षा अधिकारी इन दिनों एक्शन मूड़ में नजर आ रहे हैं। सीईओ ने जिले में गैर कानूनी रूप से संचालित हो रहे 5 स्कूलों पर अभी तक कार्रवाई कर दी है। अपने औचक निरीक्षण में मुख्य शिक्षा अधिकारी ने शहर के एक प्रतिष्ठित प्राईवेट स्कूल पर गैर कानूनी रूप से संचालित किए जाने को लेकर 1 लाख का जुर्माना लगाया है। शिक्षा विभाग की नाक के नीचे शहर में लंबे समय से गैर कानूनी रूप से एक प्रतिष्ठित प्राइवेट स्कूल संचालित हो रहा था। इस स्कूल के रसूख को देखकर किसी को अंदाजा भी नही कि यह स्कूल मानकों को ठेंगा दिखा कर संचालित हो रहा है। यही नही इस स्कूल में जिला स्तरीय अधिकारियों के बच्चे भी पढ़ने जाते हैं। मुख्य शिक्षा अधिकारी डा. आनंद भारद्वाज मंगलवार को पौड़ी शहर के सेंट थॉमस स्कूल के औचक निरीक्षण को पहुंचे। सीईओ ने स्कूल में नर्सरी से लेकर 12 कक्षा तक के सभी दस्तावेज एक एक कर खंगालना शुरू किया तो पता चला कि यह स्कूल कक्षा 1 से 8 तक शिक्षा विभाग की बिना मान्यता के संचालित हो रहा है। जिस पर उन्हें आश्चर्य भी हुआ। कहा कि इस स्कूल में सभी जिला स्तरीय अधिकारियों के बच्चे पढ़ते हैं। वहां भी नियमों को ठेंगा दिखाया जा रहा है। सीईओ ने बताया कि स्कूल आरटीई अधिनियम 2009 के तहत अनिवार्य एवं निशुल्क बाल शिक्षा अधिकार का उल्लंघन कर रहा है। उन्होंने बताया कि स्कूल द्वारा बिना मान्यता लिए बगैर ही सीधे आईसीएसई बोर्ड से संबद्ध होकर संचालित किया जा रहा था।
सीईओ डॉ भारद्वाज ने विभागीय मान्यता लिए बगैर विद्यालय संचालित करने व विभागीय नियमों का उल्लंघन करने पर आरटीई एक्ट-2009 की धारा 18/19 के तहत स्कूल प्रबंधक पर 1 लाख का अर्थदंड लगाया है। यही नही नियमों की लगातार अवहेलना होने पर अलग से जुर्माना भी लगाया है। जिसके तहत स्कूल को नोटिस प्राप्त होने की तिथि से 10 हजार रुपये प्रतिदिन का अतिरिक्त जुर्माना भी भुगतना पड़ेगा। उन्होंने स्कूल प्रबंधक को जुर्माना राशि कोषागार में जमा करने के निर्देश जारी किए हैं। जुर्माना राशि जमा नही करने पर सीईओ ने एफआइआर करने चेतावनी दी है।
सिद्धांत उनियाल
संपादक