जनपद पौड़ी के उप शिक्षा अधिकारी बीरोंखाल द्वारा विद्यालय प्रबंधन समिति राजकीय प्राथमिक विद्यालय सुंदरखाल की शिकायत पर की गई प्रारंभिक जांच के आधार पर देवेंद्र लाल सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय सुंदरखाल के विरुद्ध प्रथम दृष्टि के आरोपों के आधार पर उनके खिलाफ अनुसाशनिक कार्यवाही की गई है जिला शिक्षा अधिकारी पौड़ी प्रारंभिक शिक्षा डॉ आनंद भारद्वाज की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार उक्त सहायक अध्यापक के द्वारा विद्यालय समय अवधि मैं मद्यपान का सेवन करना, मद्यपान के सेवन कर छात्र छात्राओं के साथ मारपीट करना तथा कक्षा शिक्षण में लापरवाही बरतना आरटीई अधिनियम 2009 का उल्लंघन करना कर्मचारी आचरण नियमावली का उल्लंघन करना आदि के चलते उन्हें निलंबित कर दिया गया है
सिद्धांत उनियाल
संपादक