अपर जिलाधिकारी ईला गिरी ने बताया कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-119 (कोटद्वार-सतपुली-श्रीनगर) में राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48 ) के लिए अर्जित भूमि के अधिनिर्णय प्रकिया में प्रभावित भूमिधरों की सहभागिता हेतु बैठक आयोजित की जायेगी। उन्होंने अवगत कराया कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-119 के कि०मी० 139 से कि०मी० 276 तक के भूखण्ड के चौड़ीकरण से तहसील पौड़ी के प्रभावित ग्राम सतमुख, पट्टी पैडुलस्यूँ एवं तहसील श्रीनगर क्षेत्रान्तर्गत डांग ऐठाणा, पट्टी कटूलस्यूँ की अधिसूचित भूमि के अधिनिर्णय पारित किये जाने से पूर्व हितबद्ध भूमिधरों की अधिनिर्णय प्रक्रिया में सहभागिता के दृष्टिगत आगामी 14 नवंबर को ग्राम सतमुख, पट्टी पैडुलस्यूँ में सम्बन्धित राजस्व उप निरीक्षक कार्यालय में अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हितबद्ध व्यक्तियों/प्रभावित भूमिधरों के साथ बैठक आहूत की गयी है। जिसमें उपस्थित होकर संबंधित हितबद्ध व्यक्ति/प्रभावित भूमिधर अपना पक्ष रख समस्याओं से अवगत करा सकते हैं।
सिद्धांत उनियाल
संपादक