जिला अभिनिर्णायक अधिकारी/अपर जिलाधिकारी पौड़ी द्वारा अवगत कराया गया है कि अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा पौड़ी व खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्रीनगर के द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि श्री हामिद पुत्र श्री जहुर अहमद नर्सरी रोड़ नगर पालिका गेट श्रीनगर के सामने चिकन/मटन विक्रेता/आढ़त बाग श्रीनगर के द्वारा दुकान में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत पंजीकरण करवाये बिना मांस का विक्रय किया जा रहा था तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक विनियम 2011 के अनुसार स्वच्छता का स्तर असंतोषजनक पाया गया तथा विक्रेता द्वारा मौके पर मांस के स्त्रोत का विवरण भी प्रस्तुत नहीं किया गया, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियिम 2006 की धारा 31(2) एवं खाद्य सुरक्षा विनियम 2011 के अनुसूची 4 से संबंधित प्रावधानों का उल्लघंन किया है। जिसके क्रम में न्यायालय अभिनिर्णायक अधिकारी/अपर जिलाधिकारी गढ़वाल के न्यायालय में वाद दर्ज किया गया। जिसमें सुनवाई के पश्चात अभिनिर्णायक अधिकारी/अपर जिलाधिकारी गढ़वाल के द्वारा आज 11 अक्टूबर, 2022 को निर्णय पारित करते हुए खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत 55000(पचपन हजार) का जुर्माना श्री हामिद पुत्र श्री जहुर अहमद पर आरोपित किया गया है।
सिद्धांत उनियाल
संपादक