वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी यशवन्त सिंह चौहान ने पुलिस लाईन पौड़ी में जनपद के अधिकारियों/ कर्मचारियों के साथ मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया।
एसएसपी ने सबसे पहले क्रिमिनल अपील संख्या- 1277/2014 अरनेश कुमार बनाम बिहार* राज्य व अन्य में पारित माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 02.07.2014 के अनुपालन में भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 (ए) का पालन किये जाने के सम्बन्ध में जनपद के समस्त राजपत्रित अधिकारी/ थाना प्रभारी/ विवेचकों को जानकारी दी गयी। जिसके बाद बैठक में उनके द्वारा सभी पुलिस कार्मिकों को जनता के साथ अच्छा व्यवहार करने. अपना टर्न आउट उच्चकोटि का रखने,अनुशासन बनायें रखने व अपने काम में पारदर्शिता रखने के लिए निर्देशित किया गया। जनपद के समस्त थानों पर माल मुकदमाती से सम्बन्धित मालों के निस्तारण, अज्ञात शवों की शिनाख्त को अभियान के अन्तर्गत अधिक से अधिक कार्यवाही करने हेतु सम्बन्धितों को निर्देशित किया गया। जनपद के समस्त थाना प्रभारियों को थानों में दाखिल वाहनों के निस्तारण करने हेतु त्वरित कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया गया। समस्त थाना प्रभारियों को “Uttarakhand Police App” में ई-एफआईआर में शिकायत दर्ज करने के सम्बन्ध में आमजन के मध्य अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करने हेतु निर्देशित किया गया। जनपद में घटित अपराधों एवं निरोधात्मक कार्यवाही की समीक्षा की गयी एवं समस्त थाना/ चौकी प्रभारियों को निर्देशित किया गया कि वांछित/इनामी/मफरुर अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी करने, लम्बित एवं पार्ट पेन्डिंग विवेचनाओं के शीघ्र निस्तारण करने, सीसीटीएनएस के सिटीजन पोर्टल की शिकायतों का त्वरित निस्तारण, एवं सीसीटीएनएस पर केस सॉफ्टवेयर के सभी फॉर्म्स को ऑनलाईन अद्यतन रखने,महिला सम्बन्धी अपराधों, 112, साईबर अपराधो से सम्बन्धित प्राप्त शिकायतों/विभिन्न माध्यमों से प्राप्त शिकायती प्रार्थना पत्रों पर नियमानुसार त्वरित कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है।
सिद्धांत उनियाल
संपादक