माननीय उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के माह सितंबर 2022 के प्लान ऑफ एक्शन के अनुपालन में राजकीय इंटर कॉलेज पौड़ी में जागरूकता एवं साक्षरता शिविर आयोजित किया गयाा। आयोजित शिविर में मुख्य रुप से सड़क दुर्घटना एवं उत्तराखंड कूड़ा फेंकना एवं थूकना प्रतिषेध अधिनियम 2016 माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल उत्तराखंड द्वारा जनहित याचिका जितेंद्र यादव बनाम यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य में जारी किए गए दिशा निर्देशों के बारे में माननीय सीनियर सिविल जज/सचिव अकरम अली ने छात्रों को जागरूक करते हुए दिशा निर्देश के संबंध मे जानकारी दी और छात्रों से अनुरोध किया गया कि यातायात सुरक्षा एवं स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। आयोजित शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के रिटेनर अधिवक्ता विनोद कुमार द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट एवं उत्तराखंड कूड़ा फेंकना एवं थूकना प्रतिषेध अधिनियम 2016 के प्रावधानों के बारे में अवगत कराते हुए छात्रों से अपील की गई कि अपने आसपास के क्षेत्रों में कूड़ा के निस्तारण हेतु क्या प्रक्रिया है उसे ध्यान में रखें और कूड़ेदान का इस्तेमाल किया करे।
सिद्धांत उनियाल
संपादक