सक्षम प्राधिकारी भूमि अध्यापी अपर जिलाधिकारी ईला गिरी की अध्यक्षता में आज तहसील कोटद्वार में ग्रास्टनगंज पट्टी स्नेह कोटद्वार में राष्ट्रीय राजमार्ग 4 लेन बनाये जाने की परिधि में आने वाली ग्रास्टनगंज गांव की भूमि के संबंध में राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3(सी) के तहत पूर्व में प्राप्त हुई आपत्तियों की सुनवाई की गयी। भूमि अधिग्रहण से जुड़ी हुई कुल 13 आपत्तियां प्राप्त हुई, जिसमें से आज ग्रास्टनगंज के 06 आपत्तिकर्ता उपस्थित हुए और उनके आपत्तियों की सुनवाई की गयी। इस दौरान लोगों ने अपर जिलाधिकारी को राष्ट्रीय राजमार्ग के एलाइमेंट बदलने से संबंधित ज्ञापन भी दिया। राष्ट्रीय राजमार्ग 4 लेन करने की परिधि में इस क्षेत्र के कुल 07 गांव की कुछ भूमि आ रही हैं, जिनकी सुनवाई की जा रही है। इसी क्रम में आज ग्रास्टनगंज पट्टी स्नेह के लोगों की सुनवाई हुई तथा दिनांक 18 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे जीतपुर गाँव के लोगों की सुनवाई की जायेगी।
सिद्धांत उनियाल
संपादक