पौड़ी। डीएम ने दो साल पुराने मामले में गुंडा एक्ट के तहत एक आरोपी पर कार्रवाई करते हुए उसे जिला बदर किया है। डीएम की कार्रवाई के तहत आरोपी को छह माह के लिए जिला बदर किया गया है। साल 2020 में कोटद्वार के स्टेडियम कॉलोनी, लकड़ी पड़ाव निवासी शाहरूख पुत्र मो. अतीक पर शराब तस्करी समेत विभिन्न मामलों में मुकदमे पंजीकृत थे। डीएम डा. आशीष चौहान ने बताया कि यह मामला बीते दो सालों में उनकी अदालत में लंबित पड़ा था। मामले की सुनवाई करते हुए डीएम ने आरोपी पर गुण्डा एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए उसे जिला बदर की सजा सुनाई है। बताया कि आरोपी को 6 माह के लिए जिला बदर किया गया है। उन्होंने बताया कि जिला बदर की अवधि के दौरान उसकी अपराधिक गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। साथ ही जिले की सीमा में प्रवेश न करने के निर्देश भी संबंधित अधिकारियों को दिए गए है। डीएम ने बताया कि जिले में गुंडा एक्ट के तहत आगे भी कार्रवाई की जाएगी।
Deepak Naudial
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