जिलाधिकारी गढ़वाल डॉ0 विजय कुमार जोगदण्डे द्वारा आज जनपद की 07 मदिरा की दुकानों बिलखेत, अगरोड़ा, लैन्सडाउन, डाडामण्डी, कोटद्वार-02 दुर्गापुरी, सतपुली एवं रेलवे स्टेशन कोटद्वार को माह जून, जूलाई, अगस्त, सितम्बर व अक्टूबर के बकाया राजस्व को मय पेनाल्टी/दण्डात्मक ब्याज दिनांक 30 अक्टूबर, 2022 तक जमा करने के नोटिस जारी किये गये है। जिलाधिकारी के निर्देशानुसार यदि 30 अक्टूबर तक मदिरा दुकानों के अनुज्ञापी द्वारा बकाया राजस्व जमा नही किया जाता है तो उसका लाईसेंस दिनांक 31 अक्टूबर से 02 नवम्बर, 2022 तक तीन दिन निलम्बित रहेगा अर्थात् दुकान बन्द रहेगी और यदि दिनांक 02 नवम्बर, 2022 तक भी बकाया राजस्व जमा नही किया जाता है तो उनका अनुज्ञापन (लाईसेंस) निरस्त कर दुकान का पुर्नव्यवस्थापन किया जायेगा एवं बकाया राजस्व व पुर्नव्यवस्थापन में हुई राजस्व हानि को वर्तमान अनुज्ञापी से भू-राजस्व की भांति वसूल करने के लिए उनके विरूद्ध वसूली प्रमाण पत्र निर्गत कर दिये जायेगें।
Deepak Naudial
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