मिलावटी दूध बेचने पर अभिनिर्णायक अधिकारी एवं अपर जिलाधिकारी पौड़ी ने एक दूध विक्रेता पर 35 हजार का जुर्माना लगाया है। कहा कि 15 दिन के भीतर जुर्माना जमा नहीं किए जाने पर भू-राजस्व की तरह वसूली की जाएगी। अभिनिर्णायक अधिकारी एवं अपर जिलाधिकारी पौड़ी इला गिरी ने बताया कि अभिहित अधिकारी ने 28 मार्च 2021 को मोटरसाइकिल पर भैंस व गाय का दूध बेच रहे महताब पुत्र अल्ताफ ग्राम जगत चान्दपुर बड़ापुर से दूध का सैंपल लिया था। सैंपल जांच के लिए राजकीय खाद्य एवं औषधि विश्लेषणशाला, रूद्रपुर भेजा गया। जांच में दूध का सैँपल फेल हो गया। जिस पर दूध विक्रेता को अपील करने का अवसर प्रदान किया गया लेकिन दूध विक्रेता ने कोई कोई भी अपील नही की गई। अभिनिर्णायक अधिकारी एवं अपर जिलाधिकारी पौड़ी इला गिरी ने दूध का सैंपल फेल होने पर महताब पुत्र अल्ताफ ग्राम जगत चान्दपुर बड़ापुर जिला बिजनौर उत्तर प्रदेश पर 30 हजार का जुर्माना लगाया है। कहा कि 15 दिन के भीतर जुर्माना जमा नहीं होने पर भू-राजस्व की भांति वसूली की जाएगी।
सिद्धांत उनियाल
संपादक