ज़िला अभिनिर्णायक अधिकारी/अपर जिलाधिकारी पौड़ी इला गिरी ने अवगत कराया कि ज़िला अभिहित अधिकारी पौड़ी में बुआखाल पौड़ी में निरीक्षण के दौरान पिकअप गाड़ी वाहन रोककर निरीक्षण किया गया, जिसमें खाद्य सामग्री जैसे चीनी, तेल, बेसन इत्यादि बिक्री हेतु पाये गये। निरीक्षण कर खाद्य सामग्री कच्ची घानी सरसों तेल की चार बोतल खरीदी गयी जिसमें नमूने के एक भाग को फर्म VI सहित सीलबंद कर राजकीय विश्लेषक, राजकीय खाद्य एवं औषधि विश्लेषणशाला, रूद्रपुर को जांच रिपोर्ट भेजे जाने हेतु प्रेषित किया गया। वहीं परिक्षण के उपरांत मापदडों के लिए खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं मानक विनियम 2011 के प्रावधानों के अनुरूप नही पाया गया।
अभिनिर्णायक अधिकारी ने बताया कि उपलब्ध साक्ष्यों एवं अभिलेखों का परिशीलन करने के पश्चात खाद्य सुरक्षा अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार मौके पर विक्रेता द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 46(4) के अन्तर्गत अपील करने का अवसर प्रदान किया गया, किन्तु अभियुक्त द्वारा तत्संबंध में कोई भी अपील नही की गयी। क्रय किये गये कच्ची घानी सरसों तेल के सैम्पल के संबंध में विपक्षी बालाजी उद्योग ने अपने प्रतिउत्तर में स्वीकार किया कि लिया गया सैम्पल फैल हुआ है एवं न्यायालय द्वारा जो भी अर्थदण्ड लगाया जायेगा, मैं उसे भुगतने को तैयार हूॅ। उक्त के संदर्भ में अभिनिर्णायक अधिकारी/अपर जिलाधिकारी पौड़ी इला गिरी ने खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं मानक विनियम 2011 की 26 27 एवं धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डनीय है, संदीप जैन पर रूपये 1.00 लाख (एक लाख) एवं उत्पादनकर्ता कच्ची घानी सरसों तेल, बालाजी उद्योग पर रूपये 2.00 लाख (दो लाख) का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही आदेश प्राप्ति के 15 दिवस के अन्दर धनराशि न्याय निर्णायक अधिकारी, पौड़ी के पक्ष में चैक अथवा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करे अयन्था भू-राजस्व की भांति वसूली की जायेगी।
सिद्धांत उनियाल
संपादक