वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी गढ़वाल द्वारा बाहरी राज्यों जनपद पौड़ी में आने वाले, निवासरत एवं कार्यरत व्यक्तियों का जनहित में सत्यापन हेतु पुलिस मुख्यालय के आदेशानुसार समस्त थाना प्रभारियों को प्रत्येक रविवार को अपने-अपने थाना क्षेत्र में छात्रों, श्रमिकों एवं किरायेदारों, घरेलू नौकरों, फड़-फेरी, मजदूरों, बाहरी व्यक्तियों, संदिग्ध रूप से घूम रहे व्यक्तियों के आगमन पर अग्रिम सत्यापन की कार्यवाही हेतु कड़े निर्देश दिये गये है। जिसके क्रम में समस्त थाना प्रभारियों अपने-अपने थाना क्षेत्रों में वृहद स्तर पर डोर टू डोर सत्यापन अभियान चलाकर छात्रों, श्रमिकों एवं किरायेदारों, घरेलू नौकरों, फड़-फेरी, मजदूरों, बाहरी व्यक्तियों व संदिग्ध रूप से घूम रहे व्यक्तियों के दृष्टिगत 346 किरायेदार, 192 मजदूर, 60 रेड़ी/ठेली वालों की सत्यापन की कार्यवाही की गयी।
सत्यापन न करने वाले 66 मकान मालिकों के विरुद्ध उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम की धारा- 83 के तहत रु0 6 लाख 60 हजार/- के चालान माननीय न्यायालय को प्रेषित किये गये।
सिद्धांत उनियाल
संपादक