
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव संदीप कुमार तिवारी ने बताया कि 12 मार्च को जिले की पौड़ी, कोटद्वार, श्रीनगर, लैंसडौन, धुमाकोट न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिसमें न्यायालयों में लंबित फौजदारी शमनीय, चैक बाउंस, वैवाहिक वाद, श्रम विवादों से संबंधित सभी मामले, राजस्व वाद जो जिला न्यायालयों में लंबित हो, भूमि अधिग्रहण से संबंधित मामले, बिजली-पानी बिल संबंधी मामले सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारित किए जा सकते है। बताया कि संबंधित व्यक्ति जो लोक अदालत में अपना वाद निस्तारित करना चाहता है वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से 12 मार्च तक प्रार्थना पत्र जमा करवा सकता है।